![Videsh Mantralaya किसे कहते है और क्या है इसकी भूमिका](https://www.tc-ww.com/wp-content/uploads/2023/06/videsh-mantralaya-किसे-कहते-है-और-क्या-है-इसकी-भूमिका-1.webp)
भारत का Videsh Mantralaya (MEA) विदेशों के साथ भारत के सम्बन्धों के (systematic operation) व्यवस्थित संचालन,भारतीय-विदेश नीति को लागू करने तथा संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधित्व के लिए जिम्मेदार है।
यही नहीं, आपको ये जानना बेहद जरुरी है कि आखिर Videsh Niti Kya Hai.
वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर है। विदेश मंत्री जयशंकर जी को भारत सरकार द्वारा 30 मई 2019 को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्रालय सौंपा गया था। इनसे पहले भारत की विदेश मंत्री श्री सुषमा स्वराज थी। एस जयशंकर NDA सरकार के पहले कामकाज के दौरान विदेश सचिव के पद पर भी कार्यरत रह चुके हैं।
इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में वे भारत के राजदूत के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साथ ही देश के अलग-अलग diplomacy negotiations में भी विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा अहम भूमिका निभाई गयी है।
इसे पढ़ें: PTE meaning in hindi: PTE टेस्ट क्यों है खास?
इस लेख में हम आपको विस्तार से विदेश मंत्रालय के बारे में बताएंगे
1. विदेश मंत्रालय क्या होता है
Videsh Mantralaya, विदेशी देशों के साथ भारत के संबंधों के संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। ये मंत्रालय दूसरे देशों में देश के प्रतिनिधित्व करने के लिए responsible होता है। विदेश विभाग की ये भी जिम्मेदारी होती है कि वो ये तय करे कि दूसरे देशों में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। साथ ही अन्य लोगों को और राज्य सरकारों को ये दिशा निर्देश भी देना होता है कि वह विदेशी सरकारों और उनके संस्थानों के साथ किस तरह पेश आएं।
विदेश मंत्रालय द्वारा तय किए गए मिशन या उद्देश्य ये है कि भारत के जो छात्र बाहर दूसरे देशों में पढ़ रहे हैं या जाॅब कर रहे हैं या फिर रह रहें हैं उन्हे किसी भी तरह का कोई समस्या न हो। और उनकी ये भी जिम्मेदारी है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास की प्राथमिकता को बढ़ावा मिलें।
2. विदेश मंत्रालय की responsibility क्या है
विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी देश के राजनयिक सिद्वांतों नीतियों और संंबंधित कानूनों और विनियमों को लागू करना होता है। इसके अलावा देश के national sovereignty, सेफ्टी और हितों की रक्षा करना है, राज्य और सरकार की ओर से राजनयिक मामले चलाना है तथा देश के नेताओं और विदेशी नेताओं के बीच राजनयिक गतिविधियों को संभालना है।
विदेश मंत्रालय Immigration policies और regulations में अहम रोल निभाता है, जिससे दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां होती है।
3. विदेश मंत्रालय का immigration में क्या role है
विदेश मंत्री, किसी जनतंत्र या प्रजातंत्र में आमतौर पर एक कैबिनेट मंत्री होते हैं। जिनका काम राज्य की विदेश नीति और संबंधों के प्रभार को संभालना होता है, जो विदेश मंत्रालय में बैठते हैं।
कंद्रीय मंत्रिमंडल के सबसे फेमस कार्यालयों में से एक विदेश मंत्री की मुख्य जिम्मेदारी अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भारत और उसकी सरकार का प्रतिनिधित्व करना है। भारतीय विदेश नीति के बनाने में भी विदेश मंत्री की अहम भूमिका होती है।
- देश की विदेश नीति को पूरी तरीके से चलाना और उसकी समीक्षा करना है।
- भारत का अन्य देशों के साथ अच्छा व्यवहार बनाएं रखना है तथा विभिन मुद्दों पर भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखना है।
- कूटनीतिक मुद्दों पर दुनिया के अन्य राष्ट्राध्यक्षों के साथ बातचीत करना है।
- यहां तक कि अगर पासपोर्ट या वीजा से संबंधित कोई भी बड़ी समस्या आती है तो भी वह विदेश मंत्रालय के समक्ष ही रखी जाती है, पासपोर्ट की मान्यता, वैधता और अवैध पासपोर्टों के बारे में निर्णय लेता है। इसमें गुम या चोरी हुए पासपोर्ट के मामले भी शामिल होते हैं।
4. विदेश मंत्रालय किन-किन चीजों को डील करता है
आपको बता दें, विदेश मंत्रालय वीजा, पासपोर्ट आदि से रिलेटेड समस्या होने पर उसकी भी सेवाओं को डील करता है। विदेश मंत्रालय का पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (पीएसपी) सीपीओ के द्वारा भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट एवं काउंसलर सेवाएं प्रदान की जाती है। विदेश में स्थित भारतीय पासपोर्ट, वीजा और counsellor शाखाओं के द्वारा विदेशी नागरिकों तथा विदेश में रहने वाले भारतीयों को counsellor और वीजा की सेवाएं प्रदान करता है।
पासपोर्ट के आधार पर वीजा के लिए आवेदन करने वाले लोगों के मामलों का प्रक्रियान्वयन करना भी विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। यहां तक कि कई देशों के साथ वीजा प्रक्रिया में समस्याएं होने पर भी विदेश मंत्रालय संपर्क करके समाधान कर सकता है।
5. विदेश मंत्रालय का राजनयिक पासपोर्ट
एक राजनायिक पासपोर्ट उन व्यक्तियों को जारी किया जाने वाला पासपोर्ट है जो सरकार के प्रतिनिधि के रुप में काम करते हैं। साधारण भाषा में यह पासपोर्ट एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसे राष्ट्रीय सरकार द्वारा आधिकारिक बातचीत करने और दूसरे देश या देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संबंध बनाए रखने के लिए नियुक्त किया जाता है।
ICCR सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान का आयोजन करता है।
जरुर पढ़ें: कनाडा में STEM कोर्सेज कैसे करें, क्या है इसकी लागत !
पासपोर्ट या वीजा से संबंधित कोई भी समस्या आती है तो भी वह विदेश मंत्रालय के अधीन आती है, जैसे की पासपोर्ट की मान्यता, वैधता और अवैध पासपोर्टों के बारे में निर्णय लेना है। इसमें गुम या चोरी हुए पासपोर्ट के मामले भी शामिल होते हैं।
विदेश मंत्रालय पासपोर्ट की समय सीमा में समस्या होने पर उसे बढ़ाने या सुधारने को भी process करवाता है जिससे लोग बिना किसी रूकावट के लम्बे समय तक दुसरे देश में रह सकते हैं
एक राजनायिक पासपोर्ट उन व्यक्तियों को जारी किया जाने वाला पासपोर्ट है जो सरकार के प्रतिनिधि के रुप में काम करते हैं।